Hit And Run Case: हाल में ही देश भर में हिट एंड रन मामले की बड़ी घटनाएं सामने आई है. चाहे ही वह पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट हो या बीएमडब्लू कार एक्सीडेंट का मामला, दोनों में ही बाइक सवार लोगों की मौत हुई है. मामला अदालत के समक्ष है. हिट एंड रन के मामले में अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसे कितनी सजा मिलेगी, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत उसे कितना जुर्माना लग सकता है. आइये जानते हैं...
अगर लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और घटना के बाद वह ड्राइवर बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित किए भाग जाता है, तो इसे हिट एंड रन कहते हैं.
1 जुलाई से देशभर में भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू है. नए कानून में हिट एंड रन मामले को बीएनएस की धारा 106 के तहत दर्ज किया जाएगा. बीएनएस की धारा 106 को दो भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार है:
भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) में, अगर वाहन से किसी व्यक्ति को टक्कर लगने पर वाहन चालक उसे अस्पताल में भर्ती कराता है, पुलिस को सूचित करता है या मजिस्ट्रेट के सामने गवाही देता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 106(1) के तहत मामले को दर्ज किया जाएगा. जिसमें उसे 5 साल तक की जेल व जुर्माने का प्रावधान है.
वहीं, अगर कार से किसी व्यक्ति को टक्कर लगने पर ड्राइवर बिना बताए भाग जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा. इस मामले में 10 साल तक की जेल और सात लाख तक के जुर्माना होगा.
जनवरी 2024 में, हिट एंड रन मामले में 10 साल की कठोर सजा के प्रावधान को लेकर देश भर के ट्रक ड्राइवरों ने देशव्यापी हड़ताल की थी. उनका कहना था कि मजदूर वर्ग के लिए ज्यादती है.