हाल ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने करण यादव नामक शख्स को छह महीने के लिए जिला बदर करने की घोषणा की है. पुलिस ने डुगडुगी पीटकर करण यादव को लखनऊ से छह महीने के लिए जिला बदर किया है. पुलिस ने गुंडा अधिनियम की धारा तीन के तहत ये कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. जिला बदर के आदेश का अर्थ आरोपी शख्स को जिले से बाहर रहना होगा और छह महीने तक उसे जिले में किसी प्रकार से प्रवेश वर्जित रहेगा. आइये जानतें हैं गुंडा अधिनियम की धारा 3 जिला बदर करने को लेकर क्या कहती है, जिला बदर के आदेश को कोई कैसे चुनौती दे सकता है, जिला बदर के आदेश को तोड़ने पर क्या होगी, आदि, आदि...
लखनऊ के गोमती नगर विस्तार पुलिस ने खरगापुर निवासी करण यादव को लखनऊ की सीमा से 6 माह बाहर रहने का आदेश दिया है.
गोमतीनगर का गुंडा जिलाबदर!@lkopolice की गोमतीनगर विस्तार पुलिस ने डुगडुगी पीट 6 माह के लिए इलाके के गुंडे करण यादव को किया जिलाबदर!! pic.twitter.com/gfJ72saIYQ
— Himanshu Tripathi (@himansulive) December 7, 2024
गुंडा अधिनियम की धारा 2 (बी), गुंडा शब्द को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार उस व्यक्ति को गुंडा कहा जा सकता है जिसे भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आदतन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति या तस्करी, जुआ या हथियार अपराधों से संबंधित तीन विशिष्ट कानूनों के तहत दोषी ठहराया गया हो. इसके अतिरिक्त, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें समुदाय के लिए खतरनाक माना जाता है या जो महिलाओं एवं बच्चों के उत्पीड़न में शामिल हों.
गुंडा अधिनियम की धारा 3 (1), गुंडों को जिले से बाहर निष्कासन की बात करता है. जिला मजिस्ट्रेट उन व्यक्तियों को गुंडे के रूप में पहचान सकता है, जिनकी गतिविधियों से लोगों या संपत्ति को खतरा या नुकसान होता है. यदि गवाह सुरक्षा चिंताओं के कारण गवाही देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मजिस्ट्रेट को आरोपों के बारे में लिखित जानकारी प्रदान करनी चाहिए और उन्हें व्यक्ति के खिलाफ आरोपों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका देना चाहिए.
धारा 3(2), जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश प्रस्तावित है, उसे वकील से परामर्श करने और अपना बचाव करने का अधिकार देता है. वहीं, गुंडा अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश जारी कर, जिसमें व्यक्ति को छह महीने तक निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है, साथ ही उसे अपनी गतिविधि की रिपोर्टिंग की आवश्यकता हो सकती है, और कुछ वस्तुओं के कब्जे या उपयोग को सीमित किया जा सकता है.
वहीं, जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी व्यक्ति को छह महीने से लेकर तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास की सजा देने का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त, अपराधी को जुर्माना भरना होगा