एग्जिट पोल पर पाबंदी की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, कहा-चुनाव आयोग को ही फैसला करने दीजिए
एग्जिट पोल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि ये कार्यक्षेत्र चुनाव आयोग का है, इस पर उन्हें ही फैसला लेने दीजिए. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम चुनाव आयोग तो चला नहीं रहे है. अदालत ने ये भी कहा कि ये याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन लग रही है.