Angel Tax से मिलेगा छुटकारा! बजट में स्टार्टअप को बड़ी सौगात
बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एंजल टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा की कि स्टार्टअप को राहत देने के लिए एंजल टैक्स को हटाया जाएगा.
बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एंजल टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा की कि स्टार्टअप को राहत देने के लिए एंजल टैक्स को हटाया जाएगा.
एंजेल टैक्स की शुरुवात भारत में वर्ष् 2012 में हुई थी. हालाँकि यह धारा स्टार्ट-अप्स के लिए एक चिंता का विषय रही है क्योंकि भारत में स्टार्ट-अप्स द्वारा जुटाई गई पूंजी पर भी इस धारा के तहत भारी टैक्स लगाया जाता है. बाद में स्टार्ट-अप्स की बढ़ती तादाद देखकर, भारत सरकार ने उनको बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की. इसी राह पर चलते हुई स्टार्ट-अप्स के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु, सरकार ने 19 फरवरी 2019 में अधिसूचना (Notification) जारी की और स्टार्ट-अप्स को "एंजेल टैक्स" से पर्याप्त छूट दी.
एंजेल टैक्स की शुरुवात भारत में वर्ष् 2012 में हुई थी. हालाँकि यह धारा स्टार्ट-अप्स के लिए एक चिंता का विषय रही है क्योंकि भारत में स्टार्ट-अप्स द्वारा जुटाई गई पूंजी पर भी इस धारा के तहत भारी टैक्स लगाया जाता है. बाद में स्टार्ट-अप्स की बढ़ती तादाद देखकर, भारत सरकार ने उनको बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की. इसी राह पर चलते हुई स्टार्ट-अप्स के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु, सरकार ने 19 फरवरी 2019 में अधिसूचना (Notification) जारी की और स्टार्ट-अप्स को "एंजेल टैक्स" से पर्याप्त छूट दी.