स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े लोग बड़ी दिन से एंजल टैक्स समाप्त करने की राहत की मांग की थी.
Source: my-lord.inबजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एंजल टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा की है.
Source: my-lord.inवित्त मंत्री ने कहा है कि स्टार्टअप को राहत देने के लिए एंजल टैक्स को समाप्त किया जाएगा. .
Source: my-lord.inएंजेल टैक्स को इसीलिए खत्म किया गया है, ताकि स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके.
Source: my-lord.inएंजल टैक्स स्टार्टअप से जुड़ी कंपनियों के फंडिंग जुटाने पर लगाई जाती है.
Source: my-lord.inAngel Tax को साल 2012 में लागू किया गया था. यह उन अनलिस्टेड बिजनेस पर लागू होता है,
Source: my-lord.inजो एंजेल निवेशकों से फंडिंग हासिल करते हैं. जब किसी स्टार्टअप को किसी एंजेल निवेशक से फंड हासिल होता है, तो उसे इस पर टैक्स चुकाना पड़ता है.
Source: my-lord.inआयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 (2) (vii) (b) के तहत स्टार्टअप को Angel Tax चुकाना पड़ता है.
Source: my-lord.inजब किसी स्टार्टअप को मिलने वाला इन्वेस्टमेंट उसकी Fair Market Value (FMV) से भी अधिक हो जाता है. ऐसी हालत में स्टार्टअप को 30.9 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ता है. अब सरकार एंजल टैक्स को हटाने का ऐलान कर चुकी है.
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