खुले नाले में गिरने से हुई थी मां-बेटे की मौत, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर DDA देगी मुआवजा
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को गाजीपुर के पास खुले नाले में गिरने से दुखद रूप से मरने वाले मां-बेटे के कानूनी उत्तराधिकारियों को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.