नेल्लई मंदिर की संपत्ति अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर मद्रास हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार को दिए ये निर्देश
सुनवाई के दौरान मद्रास हाई कोर्ट ने तेनकासी जिला कलेक्टर को एक संयुक्त समिति बनाने का आदेश दिया, जो मंदिर की संपत्तियों की पहचान करे, अतिक्रमण हटाए और उनका उचित प्रबंधन सुनिश्चित करे.

















