Solitary Confinement: हमारे देश का कानून अपराधी को सुधारने और पुन: समाज में शामिल होने के लिए कई मौके उपलब्ध कराता है। गंभीर प्रकृति के अपराध करने वाले लोगों को कानून सख्त सजा तो देता ही है, लेकिन कई बार अदालत उन्हे एकांत कारावास (solitary confinement) की सजा भी सुनाती है। एकांत कारावास जैसा की इसके शब्दों से ही सामने आता है कि अपराधी को जेल में अकेले रहने की सजा। IPC की धारा 73 और 74 में एकांत कारावास के बारे में बताया गया है और उससे सम्बंधित बातों को रेखांकित किया गया है।