स्वैच्छिक सेवानिवृति लेना एक अधिकार है: इलाहाबाद HC ने केन्द्र की याचिका की खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट मामले में सीसीएस पेंशन नियम के अनुसार क्या कोई व्यक्ति नियोक्ता की अनुमति के बिना स्वैच्छिक तौर पर रिटायरमेंट ले सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट मामले में सीसीएस पेंशन नियम के अनुसार क्या कोई व्यक्ति नियोक्ता की अनुमति के बिना स्वैच्छिक तौर पर रिटायरमेंट ले सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. शिव पूजन सिंह के स्वैच्छिक रिटायरमेंट के फैसले को बरकरार रखा है. मामले में भारत सरकार द्वारा रिट याचिका को खारिज किया है
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट मामले में सीसीएस पेंशन नियम के अनुसार क्या कोई व्यक्ति नियोक्ता की अनुमति के बिना स्वैच्छिक तौर पर रिटायरमेंट ले सकता है.