'भाषा विचारों के आदान-प्रदान करने का जरिया है, इसे बंटवारे की वजह ना बनाएं', उर्दू को साइन बोर्ड से हटाने की मांग Supreme Court की अहम टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उस नगर पालिका में रहने वाले लोग उर्दू से बखूबी परिचित है तो साइन बोर्ड पर आधिकारिक भाषा मराठी के बजाए उर्दू के इस्तेमाल पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.