यूपी में अपराधियों की संपत्ति अब पीड़ितों में बांटी जाएगी! जानें BNSS की किन धाराओं के तहत डीजीपी ने जारी किया SOP
यूपी डीजीपी द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, अब पुलिस गैंगस्टर या पीएमएलए मामले के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है और दो महीने के भीतर डीएम इन संपत्तियों को नीलाम कर पीड़ितों में बांटेंगे.