'सरकारी विश्वविद्यालयों में चार महीने के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति करें', झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चार महीने का समय निर्धारित किया है. अदालत ने राज्य सरकार, जेपीएससी और विश्वविद्यालयों के प्रशासन को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.