जमानत याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालयों का मुकदमे की कार्यवाही पूरी करने की तिथि निर्धारित करना सही नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट द्वारा पारित किए जा रहे इन निर्देशों से आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसा करने से वादियों में आशा जगती है, जो कि सही नहीं है और मुकदमों को तय समय पूरा करना भी अपनेआप में एक चुनौती है.