उच्च न्यायालय ने टीएमसी नेता अनुब्रत को अवैध हिरासत से जुड़ी याचिका वापस लेने की अनुमति दी
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंडल के वकील से कहा कि उनकी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और उन्हें कानून में उपयुक्त कार्यवाही शुरू करने की छूट दी जाती है।