TADA के तहत महाराष्ट्र में दोषी ठहराए गए लोगों को नहीं मिलेगी पैरोल की राहत: बॉम्बे हाई कोर्ट
TADA के तहत दोषी ठहराए गए और अमरावती केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हसन मेहंदी शेख ने पैरोल के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था. जेल प्रशासन और सरकार ने यह कहते हुए शेख के आवेदन को ख़ारिज कर दिया की वह महाराष्ट्र जेल के नियमों के अनुसार पैरोल पाने के लिए 'पात्र' नहीं है.