कोई एक जाति मंदिर का मालिकाना हक अपने पास नहीं रख सकती: मद्रास हाई कोर्ट
मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई जाति मंदिर का मालिकाना हक नहीं दावा कर सकती है. जाति के आधार पर मंदिर का प्रशासन करना संवैधानिक रूप से स्वीकृत नहीं है.
मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई जाति मंदिर का मालिकाना हक नहीं दावा कर सकती है. जाति के आधार पर मंदिर का प्रशासन करना संवैधानिक रूप से स्वीकृत नहीं है.
मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई जाति मंदिर का मालिकाना हक नहीं दावा कर सकती है. जाति के आधार पर मंदिर का प्रशासन करना संवैधानिक रूप से स्वीकृत नहीं है.