'विवाद से विश्वास स्कीम 2024' आज से शुरू, करदाता निपटा पाएंगे पुराने इनकम टैक्स विवाद
विवाद से विश्वास स्कीम 2024 का फायदा कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, जिसका इनकम टैक्स के बकाया को लेकर मामला लंबित है.
विवाद से विश्वास स्कीम 2024 का फायदा कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, जिसका इनकम टैक्स के बकाया को लेकर मामला लंबित है.
Assessment Year 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है, अतः टैक्सपेयर्स को चाहिए की वे अपना आईटीआई फाइल (ITR Filing) जरूर करें ताकि वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जुर्माने से बचें
करदाताओं को आकलन वर्ष 2023-24 के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा।
विवाद से विश्वास स्कीम 2024 का फायदा कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, जिसका इनकम टैक्स के बकाया को लेकर मामला लंबित है.
करदाताओं को आकलन वर्ष 2023-24 के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा।