बिना आधार के डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई से सार्वजनिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा: Delhi High Court
न्यायमूर्ति सी. हरिशकंर ने इस बात पर जोर दिया कि दुर्भावनापूर्ण लापरवाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि ‘‘कांपने वाले हाथों में (सर्जरी वाला) ब्लेड नहीं थमाया जा सकता.