यात्री के नुकसान की भरपाई करेगा Railway, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया 1.45 लाख रूपये का जुर्माना, जानिए पूरा मामला
यात्री ने उपभोक्ता अदालत को बताया कि सफर के दौरान समान की चोरी होने से उसे करीब 1.45 लाख रूपये का नुकसान हुआ. सुनवाई के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे को 1.45 लाख रूपये का मुआवजा देने के निर्देश दिया है.