WhatsApp के जरिए समन तामील करने के खिलाफ दिल्ली कोर्ट ने डीसीपी को दिया सख्त कार्रवाई का निर्देश
कोर्ट ने मुंडका थाने में दर्ज प्राथमिकी और आदेश की प्रति, डीसीपी को उनके अवलोकन और उनके हाथों उचित कार्रवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने मुंडका थाने में दर्ज प्राथमिकी और आदेश की प्रति, डीसीपी को उनके अवलोकन और उनके हाथों उचित कार्रवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया.
शायद आपको याद हो की गुजरात राज्य बनाम अनिरुद्ध सिंह (1997) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि हर एक गवाह जो किसी अपराध के घटित होने के बारे में जानता है
झूठी गवाही देने पर ना केवल शिकायतकर्ता बल्कि दोषी भी झूठे गवाह के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है. ऐसे मामलों में कोर्ट पास भी अधिकार है कि कोई गवाह शपथ लेकर झूठ बोल रहा है, तो अदालत उसके खिलाफ CRPC की धारा 340 के तहत मुकदमा चलाने के लिए आदेश दे सकती है.
शायद आपको याद हो की गुजरात राज्य बनाम अनिरुद्ध सिंह (1997) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि हर एक गवाह जो किसी अपराध के घटित होने के बारे में जानता है
कोर्ट ने मुंडका थाने में दर्ज प्राथमिकी और आदेश की प्रति, डीसीपी को उनके अवलोकन और उनके हाथों उचित कार्रवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया.
झूठी गवाही देने पर ना केवल शिकायतकर्ता बल्कि दोषी भी झूठे गवाह के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है. ऐसे मामलों में कोर्ट पास भी अधिकार है कि कोई गवाह शपथ लेकर झूठ बोल रहा है, तो अदालत उसके खिलाफ CRPC की धारा 340 के तहत मुकदमा चलाने के लिए आदेश दे सकती है.