मृतक कर्मचारी के मामले में सरकार के रवैये से SC ने जताया ऐतराज, UP सरकार पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक कर्मचारी के लिए मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एक परोपकारी योजना है और यह मृतक के उत्तराधिकारी/आश्रित के लिए विस्तारित या तैयार की गई थी. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष इस तरह के मामले दायर करने वाले राज्यों के इस चलन की निंदा करता है. क्योकि इस तरह से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे की राशि से वंचित किया जाता है.