संविधान की प्रस्तावना से नहीं हटेंगे 'सोशलिस्ट और सेकुलर' शब्द, जानें किन कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने मांग याचिकाओं को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
संविधान की प्रस्तावना से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म हटाने की मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सोमवार को सुनाएगा.
Secularism और Socialist को संविधान की प्रस्तावना से हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवाद' संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा रहे हैं.
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के प्रियंबल से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटाने को लेकर रिट याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
संविधान की प्रस्तावना से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म हटाने की मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सोमवार को सुनाएगा.
Secularism और Socialist को संविधान की प्रस्तावना से हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवाद' संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा रहे हैं.
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के प्रियंबल से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटाने को लेकर रिट याचिका दायर की है.