महिला का पुरुष के साथ रहने के लिए सहमत होना, यौन संबंधो की सहमति का आधार नहीं है: Delhi HC
हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि एक अभियोजिका किसी पुरुष के साथ रहने के लिए सहमति देती है, भले ही कितने समय के लिए, यह अनुमान लगाने का आधार कभी नहीं हो सकता है कि उसने पुरुष के साथ यौन संबंध के लिए भी सहमति दी है.