जब तमिलनाडु सरकार ने बताया कि सेंथिल बालाजी ने दे दिया इस्तीफा, तब जाकर Supreme Court ने जमानत बरकरार रखा
मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें बालाजी को मंत्री पद से प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी.
मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें बालाजी को मंत्री पद से प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता वी. सेंथिल बालाजी को पद और स्वतंत्रता में से चुनाव करने को कहा है, चेतावनी दी है कि अगर वह तमिलनाडु के मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जमानत दी है. सेंथिल बालाजी को ईडी ने 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है.
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 जुलाई तक के लिए टाल दी है.
मद्रास हाईकोर्ट ने नौकरी के बदले नकदी मामले में तमिलनाडु के पूर्व परिवहन मंत्री व डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज करते हुए पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट को तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंत्री की अपील खारिज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय को पांच दिनों के लिए उनकी हिरासत लेने की अनुमति दी गई थी। पुझल केंद्रीय जेल में बंद बिना विभाग के मंत्री सोमवार रात से ईडी की हिरासत में हैं।
ईडी को लगभग दो महीने तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सेंथिल की हिरासत मिली है। सेंथिल बालाजी को 14 जून को गिरफ्तार किया गया था।
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार न्यायमू्र्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने इस मुद्दे को एक वृहद पीठ के पास भेज दिया कि रिमांड के शुरुआती 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत की अनुमति नहीं है।
तमिल नाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में बंद हैं और उनके और उनकी पत्नी द्वारा जमानत हेतु याचिकाएं दायर की गई है। उच्च न्यायालय से जमानत न मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है; बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है...
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करने के बाद शुक्रवार को याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
डीएमके नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी और उनके बेटे से धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों से लंबी पूछताछ की और उनके घरों पर छापेमारी भी की; एमके स्टैलिन ने के पोनमुडी का समर्थन किया है...
तमिल नाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनकी जमानत याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय ने स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया था। अब तीसरे जज, न्यायाधीश सी वी कार्तिकेयन ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...
इससे पहले मंत्री की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अंतरिम आदेश सुनाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सी वी कार्तिकेयन ने प्रधान सत्र न्यायाधीश इस मामले की आगे की सुनवाई करने का आदेश दिया था।
तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत के लिए उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी जिसपर हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने खंडित फैसला सुनाया था। अब इस केस में न्यायाधीश सी वी कार्तिकेयन कब सुनवाई करेंगे और इस मामले में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं...
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत हेतु उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में एक 'खंडित फैसला' सुनाया है, जानें सबकुछ
ईडी ने कोर्ट में कहा कि CrPC में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत गिरफ्तारी के आधार को लिखित में घटाया जा सके
तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की हाल ही में बाइपास सर्जरी हुई है; बता दें कि सेंथिल बालाजी को किसी निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति देने संबंधी मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है
उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से एक सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन बालाजी को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की 15 जून को अनुमति दी थी.
मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें बालाजी को मंत्री पद से प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता वी. सेंथिल बालाजी को पद और स्वतंत्रता में से चुनाव करने को कहा है, चेतावनी दी है कि अगर वह तमिलनाडु के मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जमानत दी है. सेंथिल बालाजी को ईडी ने 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है.
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 जुलाई तक के लिए टाल दी है.
मद्रास हाईकोर्ट ने नौकरी के बदले नकदी मामले में तमिलनाडु के पूर्व परिवहन मंत्री व डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज करते हुए पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट को तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंत्री की अपील खारिज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय को पांच दिनों के लिए उनकी हिरासत लेने की अनुमति दी गई थी। पुझल केंद्रीय जेल में बंद बिना विभाग के मंत्री सोमवार रात से ईडी की हिरासत में हैं।
ईडी को लगभग दो महीने तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सेंथिल की हिरासत मिली है। सेंथिल बालाजी को 14 जून को गिरफ्तार किया गया था।
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार न्यायमू्र्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने इस मुद्दे को एक वृहद पीठ के पास भेज दिया कि रिमांड के शुरुआती 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत की अनुमति नहीं है।
तमिल नाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में बंद हैं और उनके और उनकी पत्नी द्वारा जमानत हेतु याचिकाएं दायर की गई है। उच्च न्यायालय से जमानत न मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है; बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है...
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करने के बाद शुक्रवार को याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
डीएमके नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी और उनके बेटे से धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों से लंबी पूछताछ की और उनके घरों पर छापेमारी भी की; एमके स्टैलिन ने के पोनमुडी का समर्थन किया है...
तमिल नाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनकी जमानत याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय ने स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया था। अब तीसरे जज, न्यायाधीश सी वी कार्तिकेयन ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...
इससे पहले मंत्री की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अंतरिम आदेश सुनाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सी वी कार्तिकेयन ने प्रधान सत्र न्यायाधीश इस मामले की आगे की सुनवाई करने का आदेश दिया था।
तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत के लिए उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी जिसपर हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने खंडित फैसला सुनाया था। अब इस केस में न्यायाधीश सी वी कार्तिकेयन कब सुनवाई करेंगे और इस मामले में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं...
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत हेतु उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में एक 'खंडित फैसला' सुनाया है, जानें सबकुछ
ईडी ने कोर्ट में कहा कि CrPC में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत गिरफ्तारी के आधार को लिखित में घटाया जा सके
तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की हाल ही में बाइपास सर्जरी हुई है; बता दें कि सेंथिल बालाजी को किसी निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति देने संबंधी मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है
उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से एक सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन बालाजी को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की 15 जून को अनुमति दी थी.