रोहिंग्या बच्चे पब्लिक स्कूल में पात्रता साबित कर ले सकते हैं एडमिशन, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष राहत देने से इंकार कर केन्द्र सरकार को भी चेताया
सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या बच्चों के स्कूल में प्रवेश के लिए याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें पहले संबंधित सरकारी स्कूलों से संपर्क करना चाहिए. अदालत ने स्पष्ट किया कि रोहिंग्या बच्चों के प्रवेश को लेकर कोई सर्कुलर नहीं है और यह मामला सरकार के नीतिगत निर्णय का है.