दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 वेबसाइट को अस्थायी तौर पर ब्लॉक करने का दिया आदेश
र्तमान मामले में, प्रतिवादी उपस्थित नहीं थे और अदालत ने एक पक्षीय (ex-parte) निर्णय पारित किया. प्रतिवादियों के उपस्थित न होने का कारण यह है कि तकनीकी जटिलताओं के कारण अभी तक उनकी पहचान नहीं की जा सकी है और केवल उनकी वेबसाइट के नाम के अनुसार, इस मामले में उन्हें प्रतिवादी बनाया गया.