क्या दुर्घटना मामलों में Insurance Company घटा देगी मुआवजा? अगर परिजनों को मिला मृतक का कारोबार
मामला सड़क दुर्घटना में मारे गए दंपत्ति की इंश्योरेंस राशि से जुड़ा है, जिसे लेकर बेटियों ने एक करोड़ रूपये मुआवजे की मांग की थी. मद्रास हाई कोर्ट ने इंश्योरेंस की राशि को एक करोड़ रूपये से कम करते हुए था कि इस मामले में परिजनों को न्यूनतम वित्तीय हानि हुई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक करोड़ के मुआवजा राशि बहाल करते हुए कहा कि भले ही बेटियों की पैरेंट्स का व्यवसाय मिला है, लेकिन व्यवसाय चलाने के लिए अनुभव व व्यहार की कमी के चलते हुए नुकसान उठाना पड़ा होगा.