
सड़क दुर्घटना का मामला
सड़क दुर्घटना से जुड़े मुआवजे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक के व्यवसाय के उत्तराधिकारियों द्वारा अधिग्रहण से मोटर दुर्घटना मुआवजे को कम नहीं किया जा सकता है.

दंपत्ति की बेटियों को मिलेगा मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा मृतक दंपत्ति का व्यवसाय स्थापित करने में उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल इसलिए कि बेटियों ने व्यवसाय संभाला, इसका मतलब यह नहीं है कि वे उसे सफलतापूर्वक चला पाएंगी.

सुप्रीम कोर्ट

रोड एक्सीडेंट में दंपत्ति की मौत
यह मामला सड़क दुर्घटना में दपत्ति की मौत से जुड़ा है, जिनकी चार बेटियां है. पैरेंट्स की मौत के बाद उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से 1-1 करोड़ रूपये मांगी थी,

Insurance Company

मद्रास हाई कोर्ट ने कम की मुआवजे की राशि
मद्रास हाई कोर्ट ने इसे घटाकर ₹26.68 लाख और ₹19.22 लाख कर दिया, हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में मृतक की मौत से अपीलकर्ताओं को न्यूनतम वित्तीय हानि हुई है.

मामला शीर्ष अदालत पहुंचा
अब बेटियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. अदालत ने हाई कोर्ट के मुआवजा कम करने के कारणों पर गौर किया, तो पाया कि अदालत ने माता-पिता का व्यवसाय, बेटियों को मिला है इसलिए वित्तीय हानि न्यूनतम पाते हुए मुआवजे की राशि कम कर दी है.

एक करोड़ मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में सुधार करते हुए मुआवजे की राशि को कम करने के फैसले को खारिज करते हुए बेटियों को एक करोड़ रूपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं.