ईसाई व्यक्ति के शव को दफनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों का अलग-अलग फैसला
जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने भी हलफनामा में दावा किया कि कन्वर्टेड ईसाई को वहां दफनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन भी करता है. जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने जस्टिस नागरत्ना से अलग फैसला सुनाया है.