RPA Act 1951: क्या एफिडेविट में गलत जानकारी देने से कैंसिल हो जाएगी दावेदारी? जानें क्या कहता है कानून
जनप्रतिनिधि अधिनियम (RPA, 1951) की 125A के अनुसार, अगर कोई उम्मीदवार एफिडेविट में गलत जानकारी देता है, तो दोषी पाए जाने पर उसे कम-से-कम छह महीने जेल की सजा के साथ जुर्माना लगाया जाता है.