धर्मांतरण रोकथाम कानून 'संंशोधन' यूपी विधानसभा से हुआ पारित, PMLA जैसे दोहरी जमानत शर्तों के प्रावधान, सजा और भी कठोर हुआ
उत्तर प्रदेश विधानसभा में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 (संशोधन) को सदन में पारित किया गया है. साल 2021 से लागू हुए इस कानून के संशोधन में शिकायज दर्ज कराने के अधिकार को व्यापक किया गया है. पहले इस कानून में केवल पीड़ित या पीड़ित के परिजन ही शिकायत दर्ज करा सकते थे, अब कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है.