डरा या धमकाकर ली गई सहमति से बने शारीरिक संबंध भी बलात्कार के समान, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत देने से किया इंकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी कहा है कि डराकर या किसी दवाब से महिला से सहमति पाकर यौन संबंध बनाना भी दुष्कर्म है. अदालत ने आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसा करना आईपीसी की धारा 376 के तहत दुष्कर्म का अपराध है.