सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर पर लगाया 50,000 का जुर्माना, फैसले के दो साल बाद रिव्यू आवेदन दाखिल करने पर लगा जुर्माना
अडानी पावर ने राजस्थान डिस्कॉम विद्युत निगम लिमिटेड से जुड़े बकाया राशियों के पेमेंट से जुड़े फैसले को दोबारा से रिव्यु करने की मांग की है. फैसले को दो साल रिव्यू आवेदन दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.