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सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर पर लगाया 50,000 का जुर्माना, फैसले के दो साल बाद रिव्यू आवेदन दाखिल करने पर लगा जुर्माना

अडानी पावर ने राजस्थान डिस्कॉम विद्युत निगम लिमिटेड से जुड़े बकाया राशियों के पेमेंट से जुड़े फैसले को दोबारा से रिव्यु करने की मांग की है. फैसले को दो साल रिव्यू आवेदन दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.

Written by My Lord Team |Published : March 18, 2024 4:18 PM IST

Adani Power: सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है. अडानी पावर पर यह कार्रवाई दो साल पुराने एक फैसले को दोबारा से रिव्यू (Review of Final Order) करने की मांग पर हुई. अडानी ने सरचार्ज के लेट पेमेंट (Late Payment Of Surcharge)  से जुड़े फैसले की दोबारा से रिव्यू करने की मांग की है. अडानी पावर ने राजस्थान डिस्कॉम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से बकाया राशियों की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. साल, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मांग को अनुचित पाते हुए अडानी पावर की मांग को खारिज किया था. कोर्ट ने अंतिम फैसला 31 अगस्त, 2024 के दिन सुनाया था. वहीं, करीब दो साल बाद अडानी पावर ने इस फैसले की रिव्यू करने की मांग के लिए आवेदन दायर किया. आइये जानते हैं पूरा मामला…

अडानी पावर ने याचिका में क्या कहा? 

 सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरूद्ध बोस और जस्टिस पीवी संजय कुमार ने इस मामले को सुना, जिसमें अडानी पावर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोबारा से रिव्यू करने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अडानी पावर की मांग को खारिज किया था. अडानी पावर ने राजस्थान डिस्कॉम जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड पर सरचार्ज के बकाये की राशि की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि राजस्थान डिस्कॉम ने सभी बकाये राशि का भुगतान कर दिया है. पैसे अडानी पावर को मिल भी गए थे. अत: अडानी पावर द्वारा की जा रही मांग अनुचित पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज किया था. 

रजिस्ट्री पर लगा था आरोप

राजस्थान डिस्कॉम ने रजिस्ट्री पर आरोप लगाया था. आरोप में  कहा कि रजिस्ट्री ने केस की गलत तरीके से लिस्टिंग करने के की बात कहीं.  सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों पर रजिस्ट्री से दस दिनों के भीतर जबाव की मांग की थी.

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आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की रिव्यू की मांग के लिए दो साल बाद आवेदन करने पर कार्रवाई करते हुए 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.