बदतर AQI के बीच गाड़ी में रखे वैध PUC, नहीं तो जाना पड़ जाएगा जेल!
गाड़ी में वैध PUC सर्टिफिकेट ना होने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम, 1993 की धारा 190 (2) में छह महीने जेल तक का प्रावधान है. वहीं, ट्रैफिक पुलिस कम-से-कम दस हजार तक का चालान काटा जा सकता है