UAPA Case: अब पुलिस को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं! पत्रकार कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट से कप्पन ने मांग की थी कि वे उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की शर्त में छूट दें.
सुप्रीम कोर्ट से कप्पन ने मांग की थी कि वे उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की शर्त में छूट दें.
मंगलवार (12 मार्च, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस को हिदायत दी है. पुलिस विभाग को चार्जशीट बनाते समय सीआरपीसी 173(2) के अनुसार बनाने के आदेश दिए है.
मंगलवार (12 मार्च, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस को हिदायत दी है. पुलिस विभाग को चार्जशीट बनाते समय सीआरपीसी 173(2) के अनुसार बनाने के आदेश दिए है.
इसके अनुसार एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक मजिस्ट्रेट को धारा 173(2) के तहत एक रिपोर्ट भेजी जाती है। रिपोर्ट धारा 173 की उप-धारा(2) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से होनी चाहिए। इस धारा के तहत पेश पुलिस रिपोर्ट को अंतिम रिपोर्ट कहा जाता है।
सुप्रीम कोर्ट से कप्पन ने मांग की थी कि वे उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की शर्त में छूट दें.
मंगलवार (12 मार्च, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस को हिदायत दी है. पुलिस विभाग को चार्जशीट बनाते समय सीआरपीसी 173(2) के अनुसार बनाने के आदेश दिए है.