बचपन में शादी तय करने से छीनता है 'पसंद का साथी' चुनने का अधिकार, बाल विवाह पर रोक लगाने को सुप्रीम कोर्ट अडिग
बाल विवाह को बच्चों के पसंद के साथी चुनने के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा और किसी पर्सनल लॉ से प्रभावित नहीं होगा.