हत्या के आरोपी को प्रेमिका से शादी के लिए मिली 15 दिन की Parole
Karnataka High Court के Justice M Nagaprasanna ने मामले को विशेष परिस्थितियों का बताते हुए जेल अधिकारियों को दोषी आनंद को विवाह के लिए 5 अप्रैल से 20 अप्रैल की अवधि के लिए रिहा करने का आदेश दिया.