शील भंग करने के आरोपी को मिली थी 'अटेम्पट टू रेप' वाली सजा, अब राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसले में बदलाव किया
अराजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए कहा कि सेक्शन 354 (शील भंग करने का प्रयास) से जुड़े मामले में सेक्शन 376 (रेप से जुड़ा मामला) के तहत अपराध नहीं बनता है, लेकिन आरोपी के खिलाफ शील भंग करने के आरोप को बरकरार रखा.