कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के यमुना के डूबे क्षेत्र में बुलडोजर चलाने पर लगाई रोक- जानिये पूरा मामला
कोर्ट ने आदेशित किया कि याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह में अपनी आपत्ति दर्ज करवानी होगी, साथ ही प्राधिकरण को कहा की वहां कोई ध्वस्तीकरण अभियान नहीं चलाए.
कोर्ट ने आदेशित किया कि याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह में अपनी आपत्ति दर्ज करवानी होगी, साथ ही प्राधिकरण को कहा की वहां कोई ध्वस्तीकरण अभियान नहीं चलाए.
कोर्ट ने आदेशित किया कि याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह में अपनी आपत्ति दर्ज करवानी होगी, साथ ही प्राधिकरण को कहा की वहां कोई ध्वस्तीकरण अभियान नहीं चलाए.