NDPS की धारा 52A के तहत नार्कोटिक सैंपल के लिए 72 घंटे के भीतर आवेदन करना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट
अदालत ने कहा, "इसलिए, स्थायी आदेश 1/88 से संकेत लेते हुए यह वांछनीय है कि 52ए के तहत आवेदन 72 घंटे के भीतर या तय समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए."
अदालत ने कहा, "इसलिए, स्थायी आदेश 1/88 से संकेत लेते हुए यह वांछनीय है कि 52ए के तहत आवेदन 72 घंटे के भीतर या तय समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए."
अदालत ने कहा, "इसलिए, स्थायी आदेश 1/88 से संकेत लेते हुए यह वांछनीय है कि 52ए के तहत आवेदन 72 घंटे के भीतर या तय समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए."