बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अगली सुनवाई (1 अक्टूबर) तक रोक लगाते हुए कहा कि अदालत के इजाजत के बिना किसी प्रकार की डिमोलिशन नहीं की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अगली सुनवाई (1 अक्टूबर) तक रोक लगाते हुए कहा कि अदालत के इजाजत के बिना किसी प्रकार की डिमोलिशन नहीं की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अगली सुनवाई (1 अक्टूबर) तक रोक लगाते हुए कहा कि अदालत के इजाजत के बिना किसी प्रकार की डिमोलिशन नहीं की जानी चाहिए.