Iddat Period के बाद भी मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा गुजारा-भत्ता
तलाक के बाद इदत अवधि तीन मासिक धर्म चक्र (Three menstrual cycles) (या उन महिलाओं के लिए तीन चांद्र मास जो मासिक धर्म नहीं करती हैं) होती है. वहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, मुस्लिम महिलाओं को इद्दत पीरियड तक गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है.