सड़क दुर्घटना के मुआवजे में से मेडिक्लेम राशि की घटाई जा सकती है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को अच्छे से बता दिया
बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मेडिक्लेम पॉलिसी से प्राप्त राशि को मोटर वाहन अधिनियम के तहत मिलने वाले मुआवजे से नहीं काटा जा सकता. अदालत ने माना कि मेडिक्लेम राशि बीमाधारक के द्वारा किए गए प्रीमियम भुगतान के बदले में मिलता है, और यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिए जाने वाले मुआवजे से अलग है.