नाबालिग पीड़िता को बार-बार गवाही के लिए नहीं बुलाना चाहिए, POCSO मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश
Supreme Court ने इस बात पर जोर दिया है कि यौन शोषण की शिकार Minor Victim को बार-बार ट्रायल कोर्ट में गवाही के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए. कोर्ट ने Odisha High Court और एक विशेष अदालत के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पीड़िता को गवाही के लिए फिर से बुलाने की आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया गया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि मुकदमे के हर चरण में पीड़िता की भलाई सुनिश्चित की जानी चाहिए.