किसी व्यक्ति को नाबालिग पत्नी की कस्टडी मांगने का अधिकार नहीं; Patna High Court का बड़ा आदेश
जस्टिस पी बी बजंथरी और जस्टिस रमेश चंद मालवीय की बेंच ने एक व्यक्ति द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी को साथ रखने की मांग की थी, जिसे पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.