अदालत को FIR रद्द करने से पहले जांच के दौरान एकत्रित सामग्री पर गौर करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर प्राथमिकी रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है, जांच आवश्यक है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर प्राथमिकी रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है, जांच आवश्यक है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर प्राथमिकी रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है, जांच आवश्यक है.