LMV लाइसेंस धारक चला सकते हैं 7500 किलो से कम वजन के ट्रांसपोर्ट वाहन, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच का बड़ा फैसला
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि LMV (लाइट मोटर व्हीकल) लाइसेंस धारक 7500 किलो से हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन भी चला सकते हैं.
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि LMV (लाइट मोटर व्हीकल) लाइसेंस धारक 7500 किलो से हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन भी चला सकते हैं.
क्या लाइट मोटर व्हीकल (LMV) लाइसेंस होल्डर्स ऐसे ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के अधिकारी है, जिनका वजन 7500 किलोग्राम से कम है, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ आज इस पर फैसला सुनाएगी.
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि LMV (लाइट मोटर व्हीकल) लाइसेंस धारक 7500 किलो से हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन भी चला सकते हैं.
क्या लाइट मोटर व्हीकल (LMV) लाइसेंस होल्डर्स ऐसे ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के अधिकारी है, जिनका वजन 7500 किलोग्राम से कम है, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ आज इस पर फैसला सुनाएगी.