Allahabad High Court ने कहा कि वकील कोई व्यापार, व्यवसाय या 'व्यावसायिक गतिविधि' नहीं करते
अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें कि न्यायालय ने कहा, एक वकील का पेशा एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं है और इसलिए, बिजली की खपत के लिए वाणिज्यिक दरों के अधीन नहीं होना चाहिए।