अंतरधार्मिक लिव-इन कपल को कोर्ट ने क्यों सुरक्षा देने से किया इंकार?
इलाहाबाद हाई कोर्ट लिव-इन रिलेशन से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट भी बढ़ावा नहीं देता
इलाहाबाद हाई कोर्ट लिव-इन रिलेशन से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट भी बढ़ावा नहीं देता
मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि अगर कोई दो कपल आपसी समझौते के आधार पर साथ रहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है की वो विवाह अधिनियम के दायरे में आ जाएगें. ऐसे जोड़ों का साथ रहना विवाह नहीं है और न ही ऐसे में वो तलाक़ की मांग भी नहीं कर सकते है.
लालधारी बास्की पूर्व पीडीएस डीलर स्वर्गीय हेमलाल बास्की का पुत्र है. बहामुनी ने बताया कि पीडीएस दुकान में अनाज उठाव के लिए आने के दौरान लालधारी से उसका परिचय हुआ और यह परिचय धीरे-धीरे प्यार में बदल गया.
मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि अगर कोई दो कपल आपसी समझौते के आधार पर साथ रहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है की वो विवाह अधिनियम के दायरे में आ जाएगें. ऐसे जोड़ों का साथ रहना विवाह नहीं है और न ही ऐसे में वो तलाक़ की मांग भी नहीं कर सकते है.
लालधारी बास्की पूर्व पीडीएस डीलर स्वर्गीय हेमलाल बास्की का पुत्र है. बहामुनी ने बताया कि पीडीएस दुकान में अनाज उठाव के लिए आने के दौरान लालधारी से उसका परिचय हुआ और यह परिचय धीरे-धीरे प्यार में बदल गया.